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शासकीय मंदिर भूमि पर अवैध कब्जा, आदेश के बावजूद प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई

 देवास। नई आबादी क्षेत्र, गली नंबर 10, उज्जैन रोड देवास में स्थित श्रीकृष्ण मंदिर एवं गोगा देव मंदिर की शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय निवासी एवं वाल्मिकी समाज के प्रतिनिधि रामकिशन बंजारे (आर.बी. भाई पटेल) ने संभागायुक्त, नगर निगम महापौर, आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर अविलंब कार्रवाई की मांग की है।

श्री पटेल ने बताया कि यह भूमि लगभग 200 वर्ष पूर्व महाराजा जूनियर द्वारा वाल्मिकी समाज को मंदिर निर्माण व निवास हेतु दान स्वरूप दी गई थी।

 इस भूमि पर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर व गोगा देव मंदिर में लंबे समय से समाजजन पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। श्री पटेल ने बताया कि 14 मार्च 2023 को उन्होंने जनसुनवाई में इस अवैध कब्जे की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर मामला नजूल कार्यालय भेजा गया, जहां जांच के बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2024 को स्पष्ट आदेश पारित कर अतिक्रमण को अवैध ठहराया गया। इसके उपरांत नगर निगम आयुक्त को आदेशित किया गया था कि उक्त भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। अतिक्रमण करने वालों में कामरान खान, प्रवेश खान, इमरान खान (पिता मन्नान खान) निवासी नई आबादी, देवास के नाम सामने आए हैं। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न्यायालय आदेश के बावजूद प्रशासनिक निष्क्रियता से क्षेत्र में विशेष समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने से रोका जाए।

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