राज्यपाल द्वारा होल्डिंग टैक्स गड़बड़ी की जाँच के आदेश, बावजूद नहीं हो रहा है, निर्णय, नगर परिषद के उदासीन रवैये से नाराज रवि कुमार ने नप कार्यालय के समक्ष आत्मदाह की दी धमकी
कुजू ,रामगढ़ |नगर परिषद वार्ड संख्या 01 सांडी, धनहारा निवासी समाजसेवी रवि कुमार ने नगर परिषद कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की धमकी दी है। जारी विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है कि रामगढ़ नगर परिषद की विभिन्न समस्याओं को लेकर 343 दिन पहले रामगढ़ नगर परिषद कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 20C5 (आरटीआई) कानून के तहत छः बिदुओं पर 19/07/2024 को सूचना माँगी थी। जिसके एवज में सूचना 7500 पृष्ठ के हवाला दे कर 15000 रुपये की माँग नप कार्यालय की गई थी।
रवि कुमार ने आरोप लगाया है कि पैसे जमा करने के बावजूद सूचना अधूरा दिया गया है। कुल सूचना 43 सौ पृष्ठो का दिवा गया है। प्रथप अपीलीय अधिकारी से शिकायत करने के 114 दिन बीत जाने के बावजूद भी अबतक निर्णय दिया गया है। इससे हमें साफ प्रतीत होता है कि जनसूचना पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से सूचना को छुपाया जा रहा है और हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अगर 17 जून को निर्गय नहीं किया गया तो नप कार्यालय के समक्ष भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तंग आकर हम आत्मदाह करेंगे।
रवि कुमार ने आगे लिखा है, कि राज्यपाल ने भी होल्डिंग टैक्स की जांच के आदेश जारी किए है। इसके बावजूद जाँच का किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं में भी विभाग के द्वारा अनियमितता बरती गई है। जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से किया गया है। परंतु विभाग के ऊपर कोई करवाई नही हुआ सिर्फ आश्वासन मिला। समाजसेवी रवि कुमार ने कहा कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा सूचना वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में धमकी दिया है। सीटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने भी नप कार्यालय के तीन मंजिला भवन के ऊपर से फेंकने के धमकी दिया है। साथ हीं कर्मचारियों एवं स्थानीय दलालों के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है। इस संबंध में आला अधिकारियों से लिखित शिकायत एवं कार्रवाई की मांग की गई। पर कोई कार्रवाई नही हुई। मैं आम जनता के साथ शोषण अत्याचार होते नही देख सकता हूँ। आरटीआई कानून ऐसा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जबाबदेही को बढ़ाबा देना है। पांतु नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों, ठीकेदारों, दलालों के अपने नियम है, जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम कानून का धज्जियां उड़ा रहे है। आवेदन के प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़, थाना प्रभारी रामगढ़, ओपी प्रभारी कुजू, माननीय पूर्व विधायक शंकर चौधरी, जेएलकेएम के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बिहारी महतो सहित नगर परिषद कार्यालय को प्रेषित किया गया है।