रामगढ़ जिला में बालूघाटों के ई नीलामी हेतु,उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला स्तरीय समिति की बैठक
रामगढ़| जिला अंतर्गत कैटिगरी 2 के बालू घाटों के ई नीलामी हेतु गुरुवार को उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा यह बताया गया कि झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 झारखण्ड राज्य अंतर्गत स्थित संबंधित जिलों के District Survey Report (Sand) में उल्लिखित सभी बालू धारित भूमि / नदियों हेतु लागू है।
बिना वैध खनन पट्टा प्राप्त किये बालू खनिज का उत्खनन करना प्रतिबंधित है, साथ ही किसी व्यक्ति को राज्य में कुल 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि क्षेत्र पर बालू खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा।
रामगढ़ जिलान्तर्गत District Survey Report (Sand) for Sand में उल्लिखित 06 Category II बालूघाटों लइयो, पैंकि, टोकीसुद 1, हेसापोड़ा, टोकीसूद 2 सिरका की विवरणी जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दी गई। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ यह बताया गया कि खान एवं भूतत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार रामगढ़ जिलान्तर्गत स्थित सभी 06 Category ।। बालूघाटों को एक इकाई मानते हुए नियमावली के तहत नीलामी किया जाना है।
बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा Reserve Price की गणना, Annual mineral Concessional Value, Bid amount, Earnest Money Deposit (EMD), Performance Security, Annual Mineable Sand Quantity आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त ने नियम अनुसार नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर सभी के साथ चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

