नवीन ग्रामसभा गठन के बाद ग्राम सभा को मिलेंगे अधिकार
संवाददाता - सुनेश शाह उइके / मध्य प्रदेश: बालाघाट कलेक्टर श्री मृणाल मीना जिला बालाघाट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ जिला पंचायत बालाघाट के परिपालन हेतु निर्देशानुसार पेसा जिला समन्वयक राजकुमार उइके जिला पंचायत बालाघाट व श्री धनाराम उइके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा के दिशा निर्देश में दिनांक 02/09/2025 ग्राम पंचायत सिघंई के बापुटोला में नवीन ग्राम सभा गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) नियम 2022 मध्य प्रदेश में पेसा कानून जनजातीय समाज के हक-अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है।
पेसा ब्लाक समन्वयक श्री रामचंद्र तेकाम के द्वारा ग्राम वासियों को पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया कि पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़ीगत परंपराओं को संरक्षण का अधिकार देता है ग्राम वासियों को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उसके हक अधिकार के बारे में बताया जिसमें छोटे-मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रुढीगत परंपरा के अनुसार करना भूमि प्रबंधन जल संवर्धन एवं लघु जल सांभर की योजना और प्रबंधन खान और खनिज ,मादक पदार्थ पर नियंत्रण श्रम शक्ति गौण वन उपज बाजारों एवं मेलो पर नियंत्रण सहुकारी एवं सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण हितग्रही मुलक योजना में हितग्राहियों का चिनांकन एवं चयन आदि का प्रबंध पर विस्तार से चर्चा की गई। उसके बाद ग्राम वासियों द्वारा सर्व सहमति के आधार पर नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया एवं ग्राम वासियों द्वारा नजरी नक्शा भी बनाया गया और बैठक में ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
ये रहें मौजूद
श्रीमती सीमा भलावी सरपंच ग्राम पंचायत फतेहपुर, श्री दिलीप मरकाम सचिव, श्री मनोज बिसेन रोजगार सहायक, श्री श्यामलाल खंडाते अध्यक्ष पेसा मोबिलाइजर, गीता ग्राम पंचायत खुरसुड मोबिलाईजर, सहित ग्राम पंचायत सिंघई, के अंतर्गत बाबुटोला के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


