आबकारी विभाग द्वारा की गई अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु कार्यवाही जिसमें एक पिक अप वाहन में 100 पेटी शराब सहित वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कि - मौके से चालक फरार
रवि चौहान - जिला ब्यूरो बड़वानी।
दिनांक 08/06/2026, जिले में अवैध मदिरा पर रोकथाम के लिये कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर संभाग द्वारा सतत् कार्यवाही के निर्देश दिये है।
निर्देश के पालन में जिला आबकारी अधिकारी श्री आर. सी. बारोड़ के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति अभिलाषा वर्मा के नेतृत्व में आबकारी वृत-अंजड़ के उपनिरीक्षक कमलेश बामनिया द्वारा 6 जून को दौराने गस्त एवं रोड़ चैकिंग के दौरान अज्ञात आरोपी बोलेरो पीकप वाहन को छोडकर भाग गया। उक्त बोलेरो पीकप वाहन जिसका पंजीयन कमांक MP-46-G-2872 की विधिवत तलाशी लेने पर भुसे के बोरो से ढकी 100 पेटी लंदन प्राइस प्रिमियम व्हिस्की मदिरा की बरामद हुई. जिसकी मौके पर गणना एवं मापन करने पर प्रत्येक पेटी में 180-180 ML के 50-50 पाव बरामद हुई. इस प्रकार कुल जप्त मदिरा की मात्रा 900 बल्कलीटर होना पाई।
जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 12,50,000/- रूपये हैं। अज्ञात फरार आरोपी का उक्त कृत्य म.प्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध होने से अज्ञात फरार आरोपी के विरूध्द म.प्र आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत आबकारी वृत-अंजड़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी आरक्षक प्रिया सुल्या का विशेष योगदान रहा है।

