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मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप: हरदा MLA डॉ. दोगने ने निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, नियम उल्लंघन पर रोक और कार्रवाई की माँग

हरदा। हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 15 एवं 16 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। विधायक ने अवैध रूप से फॉर्म-7 स्वीकार किए जाने की शिकायत करते हुए तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत फॉर्म-7 जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित थी। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म-10 के अनुसार नियत तिथि तक हरदा विधानसभा में 198 तथा टिमरनी विधानसभा में 158 फॉर्म-7 ही प्राप्त हुए थे। इसके विपरीत, 22 जनवरी के बाद भी 27 जनवरी 2026 तक अवैध रूप से फॉर्म-7 स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें हरदा में 75 और टिमरनी में 23 अतिरिक्त फॉर्म-7 शामिल बताए गए हैं। विधायक डॉ. दोगने ने यह भी आरोप लगाया कि न केवल अवैध रूप से फॉर्म-7 स्वीकार किए गए, बल्कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 की बीएलओ स्तर पर संदेहास्पद जांच कराई जा रही है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रियाएँ चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि 22 जनवरी 2026 के बाद प्राप्त किसी भी फॉर्म-7 को यदि जांच, सुनवाई या अन्य किसी कार्रवाई हेतु स्वीकार किया गया, तो वे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराने, निर्वाचन आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने और लोकतांत्रिक आंदोलन सहित सभी वैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।विधायक ने जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नियम विरुद्ध हो रही गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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