पुलिस महानिदेशक द्वारा जिले के महत्वपूर्ण स्थानो पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सख्त निर्देश
पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा सूचना दिया गया है ,कि जिला में स्थापित 1. बैंक 2. ATM 3. ज्वेलरी 4. पेट्रोल पम्प 5. होटल 6. रेस्टोरेंट 7. सिनेमा हॉल 8. शराब की दुकानें 9. मल्टी स्टोरी फ्लैट /Housing Society 10. बस स्टेण्ड/ऑटो स्टेण्ड 11. Paid Parking 12. Private संचालित हॉस्टल 13. अस्पताल 14. मॉल्स 15. दवा दुकान पर पर्याप्त संख्या में CCTV CAMERA उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अपराधियों को चिन्हित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं जन सुरक्षा में भी समस्या उत्पन्न होती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 (Crpc की धारा-144) के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन / संचालन हेतु आदेश निर्गत करने के लिये निर्देशित किया गया है।
अतः BNSS की धारा 163 (Crpe की धारा-144) अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निम्न आदेश निर्गत किया गया है
अंकित स्थान 1. बैंक 2. ATM 3. ज्वेलरी 4. पेट्रोल पम्प 5. होटल 6. रेस्टोरेंट 7. सिनेमा हॉल 8. शराब की दुकानें 9. मल्टी स्टोरी फ्लैट / Housing Society 10. बस स्टेण्ड/ऑटो स्टेण्ड 11. Paid Parking 12. Private संचालित हॉस्टल 13. अस्पताल 14. मॉल्स 15. दवा दुकान पर अच्छी गुणवता के CCTV CAMERA पर्याप्त संख्या में लगाये जायेंगे। इन कैमरों में या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को CLOUD पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाये जायेंगे।
कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिये कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन का संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उनके कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके।
कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी की निजता भंग न हो। विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो।
प्रत्येक ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी की वे सुनिश्चित करें कि वे CCTV CAMERA सही ढंग से कार्य करें।
यदि इन CCTV CAMERA में रिकॉडिंग सिस्टम है तो रिकॉडिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि रिकॉडिंग CLOUD पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जायेगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए।
प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रुप से किसी अवधि की कैमरे की रिकॉडिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध करायेगा।
यह आदेश दिनांक 23.08.25 से दिनांक 21.10.25 (कुल अवधि 60 दिन) के लिए लागू होगी। अगर इसे, उससे पहले वापस न ले लिया जाय।
सभी को सूचित किया गया है कि उपर अंकित BNSS की धारा-163 (Crpc की धारा-144) के आदेश के उल्लंघन BNSS की धारा-223- (IPC की धारा-188) के अंतर्गत दण्डनीय है।
चूँकि इस नोटिस को प्रत्येक प्रतिवादी को व्यक्तिगत रुप से देना संभव नहीं है। अतः इस आदेश एक पक्षीय (Ex- Parte) पारित किया गया है। आदेश दिया गया है कि इस आदेश को अखबार/ सोशल मिडिया/नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यम से आम जनता को सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।


